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कोरोना कर्फ्यू से राहत: वाराणसी में अाज से12 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानें क्या खुला रहेगा, किस पर रहेगा प्रतिबंध

Mon, 07 Jun 2021 09:38 AM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 07 Jun 2021 09:38 AM IST
सार

बनारस में कोरोना वायरस के 600 से कम एक्टिव केस हुए तो कोरोना कर्फ्यू समाप्त कर दिया। अब दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। धार्मिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल आदि पहले की तरह बंद रहेंगे।

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Corona curfew ends: Shops will now open in Varanasi for 12 hours know what will remain open what closed
वाराणसी कर्फ्यू। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वाराणसी में दिन का कोरोना कर्फ्य समाप्त हो गया है। कोरोना के 600 मामले कम होने की वजह से कर्फ्यू में छूट प्रदान की गई है। सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं, वीकेंड (साप्ताहंत) कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल आवश्यकताओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां एवं जनसामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

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इन पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एंबुलेंस की सुविधा जारी रहेगी। साथ ही अस्पताल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति और अन्य मेडिकल सेवाओं के साथ मेडिकल सप्लाई जारी रहेगी। सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस व उनके कर्मचारियों वाहनों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू और साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
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बैंकों, पेट्रोल पंप, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों/कर्मचारियों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू और साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। मरीजों, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों और वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन पर रोक नहीं होगी। साथ ही इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/ई-रिक्शा पर रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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दुकानों पर दुकानदार और स्टाफ के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। इस दौरान दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। अगर इन नियमों का पालन नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व व चकबंदी, न्यायालय कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए साप्ताह में पांच दिन खोले जाएंगे। न्यायालयों में हर दिन सुनवाई इस प्रकार की जाए, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।

बाढ़ आदि की तैयारी को देखते हुए जल शक्ति विभाग के सभी कार्यालय पूरे सप्ताह खुले रहेंगे। साथ ही ऊर्जा विभाग के कार्यालय और विल काउंटर भी खुले रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुले रहेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करने को प्रोत्साहित करेंगीं। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

सब्जी मंडियां पहले की तरह खुली रहेंगी। लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को संबधित थानाध्यक्ष खुले स्थान संचालित करवाएंगे।

स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओें, कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति होगी।
 
बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं/कार्यालय खुलेंगे हैं। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई-वे एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे और ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कंपनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न होंगे।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। यात्रियों के खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोलने की अनुमति होग। खुले स्थान पर बिक्री नहीं की जाएगी। जनपद में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगीं। कृषि कार्य से संबंधित खाद, बीज और अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद और कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।

कोंचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति अधिकतम 25 होगी। शादी के आयोजन खुले स्थान पर नहीं होंगे। अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

शव-यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

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