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Varanasi News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, पैसे के लेनदेन के विवाद में ईंस से प्रहार कर ली थी किशोर की जान

Sat, 01 Mar 2025 02:12 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Sat, 01 Mar 2025 02:12 PM IST
सार

Varanasi Crime News: वाराणसी जिले में हत्या के पांच साल पुराने मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 

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Convict gets life imprisonment in five year old murder case in varanasi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

पैसे के लेनदेन के विवाद में किशोर की ईंट से प्रहार कर हत्या के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को दंडित किया है। अपर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद खोजवां निवासी अभियुक्त नट्टू जायसवाल को दोषी पाने पर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। 

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ये है मामला
बजरडीहा निवासी नुरुल हक अंसारी ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई था। आरोप था कि उसका 15 साल का छोटा भाई मोहम्मद इरशाद लॉकडाउन के पहले से घर से बाहर चला गया था। 23 मई 2020 की शाम घर के पास दिखाई दिया था, लेकिन घर नहीं आया। 
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24 मई 2020 की सुबह सूचना मिली कि उसके भाई का शव चौभड़वा पोखरी के पास एक खाली प्लॉट में पड़ा है। मौके पर जाकर देखा तो उसके भाई के चेहरे पर चोट का निशान था और खून बह रहा था। उसके भाई की हत्या की गई थी। अभियुक्त नट्टू जायसवाल का नाम प्रकाश में आने पर उसके खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन की ओर छह गवाह पेश किए गए।  

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