{"_id":"671c017728f6b847e905e4a4","slug":"contempt-case-filed-in-high-court-against-illegal-builder-varanasi-news-c-20-vns1056-770850-2024-10-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Varanasi News: अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल
विज्ञापन
अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल
वीडीए ने रेरा सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई का किया अनुरोध
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। वीडीए ने अनमोल सेठ के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना का वाद दाखिल किया है। इसके साथ ही रेरा सचिव को पत्र भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार हबीबपुरा चेतगंज में कक्कर ग्रुप आफ कंपनी के मालिक अनमोल सेठ ने तीन तल का नक्शा पास कराकर पांच तल का भवन बनाया था। वीडीए ने अवैध निर्माण सील कर सिगरा पुलिस की अभिरक्षा में दिया था। इस पर अनमोल सेठ ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर कार्रवाई पर रोक का प्रार्थना किया था। हाईकोर्ट ने आदेश में स्थल पर यथा स्थिति बनाने को कहा। जोनल अधिकारी ने निरीक्षण करने पर पाया कि निर्माणकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सील तोड़कर निर्माण कार्य करा रहा है। इस पर हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया गया। अनमोल सेठ ने फ्लैट्स बेचने के लिए खरीदारों से पैसे जमा कराए था। जबकि फ्लैट की बिक्री से पूर्व रेरा में पंजीकरण जरूरी है।
विज्ञापन
वीडीए ने रेरा सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई का किया अनुरोध
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। वीडीए ने अनमोल सेठ के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना का वाद दाखिल किया है। इसके साथ ही रेरा सचिव को पत्र भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार हबीबपुरा चेतगंज में कक्कर ग्रुप आफ कंपनी के मालिक अनमोल सेठ ने तीन तल का नक्शा पास कराकर पांच तल का भवन बनाया था। वीडीए ने अवैध निर्माण सील कर सिगरा पुलिस की अभिरक्षा में दिया था। इस पर अनमोल सेठ ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर कार्रवाई पर रोक का प्रार्थना किया था। हाईकोर्ट ने आदेश में स्थल पर यथा स्थिति बनाने को कहा। जोनल अधिकारी ने निरीक्षण करने पर पाया कि निर्माणकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सील तोड़कर निर्माण कार्य करा रहा है। इस पर हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया गया। अनमोल सेठ ने फ्लैट्स बेचने के लिए खरीदारों से पैसे जमा कराए था। जबकि फ्लैट की बिक्री से पूर्व रेरा में पंजीकरण जरूरी है।
विज्ञापन