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Child Labour Day: बाल श्रम दिखे तो 1098 पर दें जानकारी, कार्यशाला में कानूनों की दी जानकारी; जानें खास

Fri, 13 Jun 2025 05:37 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 13 Jun 2025 05:37 AM IST
सार

International Day Against Child Labour: अपर श्रमायुक्त कार्यालय में बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरुक किया गया। सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई।

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Child Labour Day give information on 1098 information about laws given in workshop
अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Child Labour Day 2025: अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर गुरुवार को अपर श्रमायुक्त कार्यालय में बाल श्रम उन्मूलन जागरुकता पर कार्यशाला हुई। श्रम विभाग के ओर से कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं के बारे में भी बताया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि बाल श्रम को बढ़ावा देने पर कार्रवाई की जाती है। 

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साथ ही 50 हजार रुपये का दंड भी लगाया जाता है। श्रम विभाग में कामकाजी बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है। जिसका लाभ 18 वर्ष की आयु के कामकाजी बच्चे ले सकते हैं। बालकों को एक हजार प्रतिमाह और बालिकाओं को 1200 मिलते हैं। कक्षा 6, 9 और 10 उत्तीर्ण करने पर 6 हजार की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन में दी जाती है।
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यूनिसेफ के मंडलीय तकनीकी रिसोर्स पर्सन अनिल ने बताया कि बाल श्रम की रोकथाम में श्रम विभाग के साथ पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहायक श्रमायुक्त कमलेश कुमार ने प्रावधानों के बारे में बताया। 

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बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष स्नेहा उपाध्याय ने कहा कि प्रतिभागियों को शपथ दिलाई कि बाल श्रम दिखाई देने पर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 और 112 पर सूचना देंगे। महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, बनारस होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोकुल शर्मा, महानगर उद्योग व्यापार समिति के महामंत्री अशोक जायसवाल ने कहा कि व्यापार मंडल हमेशा श्रम विभाग का सहयोग करता है। 

इस दौरान घनश्याम तिवारी उप निरीक्षक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, बृजेश कुमार पांडे एंटी हृयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, निरूपमा सिंह संरक्षण अधिकारी महिला कल्याण विभाग, रजनीश कनौजिया महामंत्री लोहा व्यापार समिति, दिनेश अग्रवाल महामंत्री लहुराबीर व्यवसायी समिति, देवेश त्रिपाठी, अभिषेक मिश्रा लेवर लॉ एडवाइजर, देवाशीष जिला मंत्री सीट, अजय मुखर्जी जिला मंत्री इंटक उपस्थित रहे। संचालन श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुनील कुमार द्विवेदी ने किया। ध्यक्षता उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह ने की।

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