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भदोहीः विधायक विजय मिश्र

Thu, 03 Dec 2020 01:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Dec 2020 01:14 AM IST
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bhadoheeh vidhaayak vijay mishr
ज्ञानपुर (भदोही)। बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार के सात असलहों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें विधायक और उनके बेटे के नाम जारी दो-दो और पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा के नाम जारी तीन असलहों के लाइसेंस शामिल हैं। जिलाधिकारी न्यायालय ने बुधवार को लाइसेंस निलंबित करते हुए विधायक पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है। साथ ही पुलिस को उन असलहों को कब्जे में लेकर मालखाने में जमा कराने का आदेश दिया है।
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टोल प्लाजा में पैसे लगाने वाले औराई के कारोबारी को फोन पर धमकी देने के मामले में गुंडा एक्ट के आरोपी ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं हैं। गत जुलाई से एक के बाद एक मुकदमे और कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बुधवार को जिलाधिकारी न्यायालय ने विधायक पर दर्ज 23 आपराधिक मामलों के मद्देनजर उनके नाम जारी राइफल और पिस्टल, विष्णु मिश्रा के नाम जारी राइफल और रिवॉल्वर और एमएलसी रामलली मिश्रा के नाम जारी राइफल, रिवॉल्वर एवं डीबीबीएल गन के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश सुनाया। साथ ही कहा कि यदि विधायक पक्ष चाहे तो आदेश तामीला होने के एक माह के अंदर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। रामलली पर तीन और विष्णु पर एक मुकदमा दर्ज है।
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गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गत एक सितंबर को गोपीगंज एसओ की रिपोर्ट पर विधायक, एमएलसी और उनके पुत्र के असलहों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की थी। पुलिस कप्तान ने कहा कि गिरफ्तारी के समय विधायक के असलहे पुलिस ने जमा करवा लिए थे। अन्य आरोपियों के लाइसेंस जमा नहीं हो पाए थे, जिसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
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