फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Bail application of the person who sold barren land with forged documents rejected

Varanasi News: कूटरचित अभिलेख से बंजर जमीन बेचने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 29 Sep 2026 12:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Bail application of the person who sold barren land with forged documents rejected
वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने कूटरचित दस्तावेज से बंजर जमीन बेचने के आरोपी सुधिराम प्रसाद की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने आरोप को गंभीर प्रकृति का मानते हुए फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरियासनपुर निवासी सुधिराम ने नगर निगम की अकथा गांव में बंजर जमीन पर फर्जी खतौनी तैयार की। जमीन चिरईगांव निवासी दिनेश कुमार मौर्य को पचास लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। बयाना के तौर पर सुधिराम ने दिनेश से दो लाख रुपये लिए। बैनामा से पहले दिनेश ने अधिवक्ता से जमीन की जांच कराई। जांच में पता चला कि जमीन बंजर और कब्रिस्तान की है। जब दिनेश ने सुधिराम से अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने सुधिराम को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना। अदालत ने पाया कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article