फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Awaiting action in the matter of reducing the house tax of the mall

Varanasi News: मॉल का गृहकर घटाने के मामले में कार्रवाई का इंतजार

Tue, 07 Nov 2023 01:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 01:13 AM IST
विज्ञापन
Awaiting action in the matter of reducing the house tax of the mall
लक्सा क्षेत्र के एक मॉल का गृहकर 11 लाख रुपये से घटाकर सात लाख करने के मामले में कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। एक ओर नगर निगम शहर में बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई कर रहा है। कुर्की और बैंक खाते सीज करने के दौरान बड़े बकाएदारों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर निगम के ही अधिकारी बड़े लोगों का गृहकर घटा रहे हैं। खुद नगर निगम की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है।
विज्ञापन


जिस समय यह मामला उजागर हुआ था। उस दौरान जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल रहे। इनको हटाकर तत्कालीन नगर आयुक्त शिपू गिरि ने अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय को जांच सौंपी थी। जोनल अधिकारी पद से हटने के बाद भी उन्हें विज्ञापन, लाइसेंस और परिषद का काम दिया गया है। अपर नगर आयुक्त की जांच रिपोर्ट में उन्होंने कार्रवाई के साथ जीआईएस केआधार पर नए सिरे से गृहकर तय करने की सिफारिश की थी। इसके बाद मुख्य कर निर्धारण अधिकारी असीम रंजन ने घटाए गए गृहकर को सात लाख से बढ़ाकर 9.77 लाख किया था। जांच अधिकारी राजीव कुमार राय ने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। आगे की मुझे जानकारी नहीं है। निगम में गृहकर से जुड़े मामलों की बेहतर ढंग से जांच की जाए तो कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ज्यादातार बड़े होटलों, लॉज, माल, हास्पिटल, नर्सिंग होम, शोरूम आदि के गृहकर घटाने के मामले सामने आएंगे। इनमें पूरा सिंडिकेट लगा है। इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed