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वाराणसी: एंबुलेंस का किराया तय, नहीं होगी मनमानी
Sat, 08 May 2021 10:50 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Sat, 08 May 2021 10:50 PM IST
सार
कोविड-नॉन कोविड के लिए डीएम ने किया किराए का निर्धारण
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वाराणसी में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में आवास और उनके अस्पताल तक पहुंचाने में एंबुलेंस चालकों की मनमानी अब नहीं चलने पाएगी। जिस तरह से एंबुलेंस चालक मनमानी वसूली लोगों से कर रहे थे, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि आए दिन मरीजों के परिजन एंबुलेंस के किराए को लेकर शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों के लिए बिना ऑक्सीजन एंबुलेंस अब 20 किलोमीटर तक 1500 रुपये, इसके बाद 15 रुपये प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 20 किलोमीटर तक 2000 और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर और वेटिंलेटर वाले एंबुलेंस में 20 किलोमीटर दूरी के लिए 4000 और उसके बाद 25 किलोमीटर प्रति दर से लिया जा सकेगा।
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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि आए दिन मरीजों के परिजन एंबुलेंस के किराए को लेकर शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों के लिए बिना ऑक्सीजन एंबुलेंस अब 20 किलोमीटर तक 1500 रुपये, इसके बाद 15 रुपये प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 20 किलोमीटर तक 2000 और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर और वेटिंलेटर वाले एंबुलेंस में 20 किलोमीटर दूरी के लिए 4000 और उसके बाद 25 किलोमीटर प्रति दर से लिया जा सकेगा।
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बताया कि नॉन कोविड के लिए भी बिना ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस 20 किलोमीटर दूरी तक के लिए 900, इसके बाद 14 रुपये प्रति किलोमीटर, ऐसे मरीजों के लिए ऑक्सीजन वाले एंबुलेंस के लिए 20 किलोमीटर तक 1200, उसके बाद 16 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। इसके अलावा वेंटिलेटर सपोर्ट वाले एंबुलेंस की कीमत 20 किलोमीटर की दूरी तक 2500 और उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है।
शव वाहन का रेट भी निर्धारित
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड मरीजों के शव वाहन के लिए भी 20 किलोमीटर की दूरी तक 1500 और उसके बाद 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर, नान कोविड के लिए 20 किलोमीटर की दूरी के लिए 1000 और उसके बाद 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। बताया कि शव वाहन को निर्धारित स्थल तक पहुंचने के बाद वापसी का किराया नहीं दिया जाएगा और किसी भी दशा में चालक दोहरा चार्ज भी नहीं लेगा।
शव वाहन का रेट भी निर्धारित
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड मरीजों के शव वाहन के लिए भी 20 किलोमीटर की दूरी तक 1500 और उसके बाद 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर, नान कोविड के लिए 20 किलोमीटर की दूरी के लिए 1000 और उसके बाद 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। बताया कि शव वाहन को निर्धारित स्थल तक पहुंचने के बाद वापसी का किराया नहीं दिया जाएगा और किसी भी दशा में चालक दोहरा चार्ज भी नहीं लेगा।