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काशीवासी ध्यान दें Lockdown 3.0 में आपके लिए है Good News, शर्तों के साथ आज से खुलेंगी इस तरह की दुकानें

Mon, 04 May 2020 12:57 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Mon, 04 May 2020 12:57 AM IST
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All shops of need will open from today with conditions in varanasi
सांकेतिक तस्वीर

तीसरे चरण के लॉकडाउन में काशीवासियों के लिए राहत भरी खबर है। सोमवार से जिले में शहरी और ग्रामीण इलाके में जरूरत की सभी दुकानों को खोले जाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोली जाएंगी। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है।

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रविवार देर शाम जारी आदेश के मुताबिक जिले में कहीं भी कोई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की दुकानें नहीं खुलेगी। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे और राज्य मार्ग पर आने वाले वाहनों और यात्रियों के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगीं जनपद में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। 

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सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कर सकेंगे जरूरी सामानों की खरीदारी

नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें जिनमें दवाई, सामान्य घरेलू राशन, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री वाली दुकानों के साथ ही मोबाइल फोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मैटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रविवार को छोड़कर प्रतिदिन हर दिन 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

ये जानकारी भी है आपके काम की 

कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसाइटी, टाउनशिप) के अंदर की दुकानें, एकल गाड़ियों के व अन्य शोरूम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी कि एक समय में पांच व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर एक साथ जमा न होने दें और दो गज का गोला या लाइन खींचकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसकी दुकान अगले 15 दिनों के लिए सीज कर दी जाएगी।

इनको 24 घंटे की छूट

प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे।  बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कर्मचारियों के साथ, निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां 10 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी 10 बजे से 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। 

सभी प्रकार की दुकानों मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के  वाहनों का आवागमन भी होगा। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम-घूम कर ठेले, वाहनों के माध्यम से बिक्री भी सप्ताह में सभी सात दिन  सायं 5 बजे तक होगी।
 

All shops of need will open from today with conditions in varanasi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

खुलेआम न थूकें, नही तो होगी कार्रवाई

पूरे जनपद में खुले में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसा करते पाये जाने पर कार्रवाई हो सकती है । साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह दुकानो पर, कार्यस्थल पर और हर जगह 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का और अपने चेहरे को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखने के नियम का पालन करें।।

शाम सात बजे तक खुलेंगीं शराब की दुकानें

शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाना प्रतिबंधित होगा। शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से कड़ाई से पालन करवाना होगा। शराब के दुकानदार दुकान खोलने से पहले जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षकों से संपर्क करके जानकारी कर ले कि किन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना है, और किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है।

औद्योगिक इकाइयों में भी शुरू होगा काम

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को आवेदन करना होगा। पूर्व में यह व्यवस्था केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू की गई थी। बताया कि नगरीय क्षेत्रों में भी इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए उद्योगों को केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी।

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