यूपी : शासन के 10 मई तक के आंशिक कोरोना कर्फ्यू के बाद वाराणसी प्रशासन ने जारी की यह गाइड लाइन
बिना काम घर से निकलना प्रतिबंधित, व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियां भी बंद
दूध,फल,सब्जी और अनाज की दुकानें दोपहर एक बजे तक खोलने की रहेगी छूट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
विज्ञापन
कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए पूरे प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कफ्र्यू के बाद बुधवार को वाराणसी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें बिना काम घर से निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। 10 मई तक व्यवसायिक और व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दूध, फल, सब्जी और अनाज की फुटकर दुकानों को दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा मॉल, बाजार, शॉपिंग कांप्लेक्स, धार्मिक प्रतिष्ठान, आबकारी सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन और सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। सभी प्रकार की दुकान, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
विज्ञापन
इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, सब्जी-फल मंडी दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं क्रय केंद्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
समाचार विक्रेताओं को भी प्रतिबंध से छूट
10 मई तक जारी प्रतिबंध से समाचार पत्र विक्रेताओं को भी छूट दी गई है। पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स, सप्लायर्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति आवागमन कर सकेंगे।
टिकट के साथ यात्री कर सकेंगे आवागमन
सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।