फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   After partial corona curfew till May 10 of the government, the Varanasi administration issued this guide line

यूपी : शासन के 10 मई तक के आंशिक कोरोना कर्फ्यू के बाद वाराणसी प्रशासन ने जारी की यह गाइड लाइन

Thu, 06 May 2021 12:39 AM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Thu, 06 May 2021 12:39 AM IST
सार

बिना काम घर से निकलना प्रतिबंधित, व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियां भी बंद
दूध,फल,सब्जी और अनाज की दुकानें दोपहर एक बजे तक खोलने की रहेगी छूट

विज्ञापन
After partial corona curfew till May 10 of the government, the Varanasi administration issued this guide line
वाराणसी में बड़ी बाजार में दुकानें बंद कराती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

                                
                
                
                 
                    
विज्ञापन
कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए पूरे प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कफ्र्यू के बाद बुधवार को वाराणसी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें बिना काम घर से निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। 10 मई तक व्यवसायिक और व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दूध, फल, सब्जी और अनाज की फुटकर दुकानों को दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा मॉल, बाजार, शॉपिंग कांप्लेक्स, धार्मिक प्रतिष्ठान, आबकारी सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन और सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। सभी प्रकार की दुकान, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

विज्ञापन

इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, सब्जी-फल मंडी दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं क्रय केंद्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

After partial corona curfew till May 10 of the government, the Varanasi administration issued this guide line
वाराणसी में कैंट स्टेशन से बाहर निलकते प्रवासी। - फोटो : अमर उजाला

समाचार विक्रेताओं को भी प्रतिबंध से छूट
10 मई तक जारी प्रतिबंध से समाचार पत्र विक्रेताओं को भी छूट दी गई है। पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स, सप्लायर्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति आवागमन कर सकेंगे।

टिकट के साथ यात्री कर सकेंगे आवागमन
सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed