सत्यापित करा लें आधार, नहीं तो अटक जाएगी पेंशन: वाराणसी में 86298 पेंशनर्स, महज छह हजार ने कराया सत्यापित
वाराणसी में पेंशनरों की संख्या 86 हजार 298 है। इनमें से करीब छह हजार लोगों का प्रमाणीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। हाल ही में जारी एक आदेश के बाद अब सभी लाभार्थी पेंशनरों के आधार का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है।
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राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को आधार सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आने वाले दिनों में आधार सत्यापित नहीं होगा, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। नाम और मोबाइल नंबर में अगर संशोधन कराना है तो संबंधित लाभार्थी जनसेवा केंद्र पर डाटा सीडिंग करा सकते हैं। पेंशन के लिए एक मोबाइल नंबर का ही प्रयोग होगा, जिसमें सीडिंग के दौरान ओटीपी की जरूरत पड़ेगी।
प्रमाणीकरण और सीडिंग का कार्य पूरा होने के बाद ही अगले वित्तीय वर्ष में पेंशन मिल सकेगी। वाराणसी में पेंशनरों की संख्या 86 हजार 298 है। इनमें से करीब छह हजार लोगों का प्रमाणीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने ग्राम पंचायत अधिकारियों, पंचायत सहायकों और नगरीय क्षेत्रों में लेखपालों को वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण व आधार सीडिंग कराने की जिम्मेदारी दी है।
पेंशनरों के आधार का सत्यापन जरूरी
जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि जिले में योजना के तहत 86 हजार 298 पेंशनर्स हैं। इनमें दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशनर भी शामिल हैं। हाल ही में जारी एक आदेश के बाद अब सभी लाभार्थी पेंशनरों के आधार का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है।
ऐसे कराएं सत्यापन
लाभार्थी पेंशनरों को अपने आधार के सत्यापन के लिए sspy.up.gov.in वेबसाइट पर पेंशन स्कीम पर क्लिक करके वृद्धा पेंशन, दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशन का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में बैंक खाता नंबर, पंजीकरण नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा। सभी विकल्प भरने के बाद एक ओटीपी मिलेगा, जिसे भरकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा सहज जनसेवा केंद्र पर अपने आधार का सत्यापन करा सकते है।
- कुल पेंशनर्स की संख्या- 86298
- अब तक प्रमाणित पेंशनर्स - 6500 करीब