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एसओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश
Varanasi
Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। स्पेशल सीजेएम उदयभान सिंह की अदालत ने वाहन के मामले में आख्या नहीं देने पर रोहनिया थानाध्यक्ष के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में आईजी जोन को पत्र भेज कर रोहनिया थानाध्यक्ष को गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है। आरोप है कि एक ट्रक चालान के मामले में कई बार बुलाने पर थानाध्यक्ष ने आख्या पेश नहीं की। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को 27 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है।
प्रकरण के मुताबिक कोटवां (लोहता) निवासी सलीम ने बीते 6 नवंबर को कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि उनके ट्रक संख्या यूपी 53 टी 5104 का चालान कर रोहनियां पुलिस ने आरसी रख ली। इसके बाद उसे चालान की रसीद थमा दी। सलीम ने थाने से आख्या मंगाकर मामले का निस्तारण किए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया था। अदालत ने इस प्रकरण में थाने से कई बार आख्या तलब की, पर आख्या नहीं दी गई। इस पर कोर्ट ने एसओ के खिलाफ बीते 22 नवंबर को प्रकीर्ण वाद दर्ज किया था और एसएसपी को पत्र भेजकर एसओ को कोर्ट में उपस्थित कराने की जिम्मेदारी दी थी। अदालत ने कहा कि थाने से न तो कोर्ट में आख्या आई और नहीं वाहन की आरसी वादी को वापस की जा रही है, जबकि चालान रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वाहन की आरसी पुलिस के कब्जे में है।
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प्रकरण के मुताबिक कोटवां (लोहता) निवासी सलीम ने बीते 6 नवंबर को कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि उनके ट्रक संख्या यूपी 53 टी 5104 का चालान कर रोहनियां पुलिस ने आरसी रख ली। इसके बाद उसे चालान की रसीद थमा दी। सलीम ने थाने से आख्या मंगाकर मामले का निस्तारण किए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया था। अदालत ने इस प्रकरण में थाने से कई बार आख्या तलब की, पर आख्या नहीं दी गई। इस पर कोर्ट ने एसओ के खिलाफ बीते 22 नवंबर को प्रकीर्ण वाद दर्ज किया था और एसएसपी को पत्र भेजकर एसओ को कोर्ट में उपस्थित कराने की जिम्मेदारी दी थी। अदालत ने कहा कि थाने से न तो कोर्ट में आख्या आई और नहीं वाहन की आरसी वादी को वापस की जा रही है, जबकि चालान रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वाहन की आरसी पुलिस के कब्जे में है।
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