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पुलिस टीम पर हमले में चार वर्ष की कैद
Varanasi
Updated Sat, 29 Nov 2014 05:30 AM IST
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वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले व नशीले पाउडर की बरामदगी के मामले में अभियुक्त अमर कृष्ण पटेल को दोषी पाते हुए चार वर्ष की कैद के साथ साढ़े सात हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
एडीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल के मुताबिक, सात नवंबर 2010 को फूलपुर थानाध्यक्ष रामनेरश सोनकर पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर लूट की बाइक के साथ अभियुक्त अमर कृष्ण व एक अन्य को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। तभी बाइक सवार आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। मुठभेड़ के दौरान भानपुर गांव के एक भट्ठे से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान सौ ग्राम नशीला पाउडर, 12 बोर का तमंचा व लूट की बाइक बरामद की गई थी। अदालत ने इस मामले में ट्रायल के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी। दूसरे अभियुक्त की पत्रावली अलग कर दी गई है।
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एडीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल के मुताबिक, सात नवंबर 2010 को फूलपुर थानाध्यक्ष रामनेरश सोनकर पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर लूट की बाइक के साथ अभियुक्त अमर कृष्ण व एक अन्य को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। तभी बाइक सवार आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। मुठभेड़ के दौरान भानपुर गांव के एक भट्ठे से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान सौ ग्राम नशीला पाउडर, 12 बोर का तमंचा व लूट की बाइक बरामद की गई थी। अदालत ने इस मामले में ट्रायल के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी। दूसरे अभियुक्त की पत्रावली अलग कर दी गई है।
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