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पिंडरा विधानसभा के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
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वाराणसी। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के मतदान के लिए मछली शहर सीट की पिंडरा विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां शनिवार को रवाना होंगी। सुबह 10 बजे से ही पहड़िया मंडी से 379 पोलिंग पार्टियां अलग-अलग मतदान केंद्रों के लिए भेजी जाएंगी। इससे पहले पुलिस लाइन में शुक्रवार को जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह और एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित मतदान के लिए पुलिस बल को ट्रेनिंग दी। पहले के चरणों में सामने आईं कमियों और समस्याओं से सबक लेते हुए बेहतर तरीके सुझाए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मतदान के दिन हर मतदान केंद्र पर वोटर सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे। यहां अल्फाबेटिकल मतदाता सूची लेकर बीएलओ उन मतदाताओं को क्रम, भाग और बूथ संख्या बताएंगे, जिन्हें मतदाता पर्ची नहीं मिली होगी। पोलिंग एजेंट भी बूथों पर मतदाता सूची के साथ मौजूद रहेंगे और मतदाता की पहचान करेंगे, लेकिन वे सूची लेकर मतदान केंद्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का बस्ता मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के बाहर ही लगाया जा सकेगा और 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
सुरक्षाकर्मियों को किसी की पहचान जांचने का अधिकार नहीं होगा। पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग पार्टी, माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव आयोग के प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम, इलेक्शन एजेंट और बिना किसी चुनाव चिह्न के उम्मीदवार को जाने का अधिकार है। गलत सूचना देने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। ईवीएम की सुरक्षा सबसे बड़ा दायित्व है और इसकी मिस हैंडलिंग भी न हो, इसे सुरक्षित रखना पूरी पोलिंग टीम की जिम्मेदारी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मतदान के दिन हर मतदान केंद्र पर वोटर सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे। यहां अल्फाबेटिकल मतदाता सूची लेकर बीएलओ उन मतदाताओं को क्रम, भाग और बूथ संख्या बताएंगे, जिन्हें मतदाता पर्ची नहीं मिली होगी। पोलिंग एजेंट भी बूथों पर मतदाता सूची के साथ मौजूद रहेंगे और मतदाता की पहचान करेंगे, लेकिन वे सूची लेकर मतदान केंद्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का बस्ता मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के बाहर ही लगाया जा सकेगा और 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
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सुरक्षाकर्मियों को किसी की पहचान जांचने का अधिकार नहीं होगा। पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग पार्टी, माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव आयोग के प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम, इलेक्शन एजेंट और बिना किसी चुनाव चिह्न के उम्मीदवार को जाने का अधिकार है। गलत सूचना देने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। ईवीएम की सुरक्षा सबसे बड़ा दायित्व है और इसकी मिस हैंडलिंग भी न हो, इसे सुरक्षित रखना पूरी पोलिंग टीम की जिम्मेदारी है।
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