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दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद
Updated Sun, 01 Jul 2018 12:44 AM IST
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ज्ञानपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दुराचार के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना के मुताबिक दुर्गागंज थाना क्षेत्र की एक युवती ने तीन मई 2017 को आरोप लगाया था कि प्रयागपुर गांव निवासी रोहित मौर्या ने उसको शादी का झांसा देकर अपने मोबाइल से जाल में फंसाया था और उसको विश्वास दिलाकर वाराणसी ले गया। वहां पर उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद उसकी अश्लील फोटो भी मोबाइल में कैद कर ली और फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसका कई बार यौन शोषण किया। उसके बाद आरोपी सूरत भाग गया। पीड़िता का मेडिकल कराने पर पता चला कि वह नाबालिग थी। जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो के तहत केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां गवाहों के बयान दर्ज करने और दोनों पक्षों के तथ्यों को सुनने के बाद न्यायाधीश संजय कुमार डे की अदालत ने रोहित मौर्य को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म और पाक्सो के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने किया।
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घटना के मुताबिक दुर्गागंज थाना क्षेत्र की एक युवती ने तीन मई 2017 को आरोप लगाया था कि प्रयागपुर गांव निवासी रोहित मौर्या ने उसको शादी का झांसा देकर अपने मोबाइल से जाल में फंसाया था और उसको विश्वास दिलाकर वाराणसी ले गया। वहां पर उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद उसकी अश्लील फोटो भी मोबाइल में कैद कर ली और फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसका कई बार यौन शोषण किया। उसके बाद आरोपी सूरत भाग गया। पीड़िता का मेडिकल कराने पर पता चला कि वह नाबालिग थी। जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पाक्सो के तहत केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जहां गवाहों के बयान दर्ज करने और दोनों पक्षों के तथ्यों को सुनने के बाद न्यायाधीश संजय कुमार डे की अदालत ने रोहित मौर्य को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म और पाक्सो के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने किया।