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18 जनवरी को बृजेश सिंह का बयान

Sat, 13 Jan 2018 02:13 AM IST
Updated Sat, 13 Jan 2018 02:13 AM IST
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18 जनवरी को बृजेश सिंह का बयान
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कमल पांडेय की अदालत में एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ लंबित मामले में सिकरौरा नरसंहार प्रकरण की वादिनी हीरावती का बयान दर्ज किये जाने के बाबत दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत में आरोपी के अधिवक्ता दीनानाथ सिंह, अशोक सिंह प्रिन्स, शैलेंद्र सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था गैंगस्टर मामले में इनकी गवाही का औचित्य नहीं है यह मामला सरकार दर्ज करती है और वादी संबंधित थाने की पुलिस रहती है। कानून में ऐसी गवाही की व्यवस्था नहीं है। अभियोजन के उस आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया जिसमें सिकरौरा नरसंहार की तहरीर,चिक एफआईआर, आरोप पत्र की सत्य प्रतिलिपि को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया था। साथ ही कोर्ट ने आरोपी एमएलसी बृजेश सिंह का अंतिम बयान दर्ज करने लिए 18 जनवरी की तिथि नियत कर दी।
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