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सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंधक की जमानत मंजूर
Updated Sat, 02 Sep 2017 02:04 AM IST
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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार) नरेंद्र कुमार झा की अदालत ने 53 लाख रुपये गबन के मामले में आरोपी बलिया सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबंधक रामदेव राय की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि आरोपी 64 वर्ष का वृद्ध है। उसके द्वारा किसी प्रकार का लेन-देन किया गया है और न ही लाभ प्राप्त किया गया है। आरोपी के कार्यकाल में सिर्फ खाता खोलने के क्रम में खाताधारक की पहचान की गई थी। ऐसे में आरोपी को एक-एक लाख की दो जमानत देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के मुताबिक आरोपी रामदेव राय भृगु आश्रम बलिया में जिला सहकारी बैंक में 16 अक्तूबर 1999 से 25 अक्तूबर 2000 तक प्रबंधक था। इस दौरान दो सितंबर 2000 को देवनंदन राजभर ने देव कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से खाता खुलवाया था। जिसकी आरोपी ने सिर्फ पहचान की थी। इस खाते से 53 लाख रुपये गबन का मामला वरिष्ठ शाखा प्रबंधक रमाशंकर ने आठ फरवरी 2010 को कोतवाली (बलिया) में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के मुताबिक आरोपी रामदेव राय भृगु आश्रम बलिया में जिला सहकारी बैंक में 16 अक्तूबर 1999 से 25 अक्तूबर 2000 तक प्रबंधक था। इस दौरान दो सितंबर 2000 को देवनंदन राजभर ने देव कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से खाता खुलवाया था। जिसकी आरोपी ने सिर्फ पहचान की थी। इस खाते से 53 लाख रुपये गबन का मामला वरिष्ठ शाखा प्रबंधक रमाशंकर ने आठ फरवरी 2010 को कोतवाली (बलिया) में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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