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आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा
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वाराणसी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने सोमवार को राइफल क्लब में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार, विज्ञापन से लेकर सभी संभावित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। आदर्श आचार संहिता का पालन हर किसी को करना होगा।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उन्होंनेे बताया कि पहली बार सामान्य नागरिक को भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की जानकारी देने का अधिकार दिया गया है। बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 में हर पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट मशीन के प्रदर्शन से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में ईवीएम पर उम्मीदवार की फोटो, नाम तथा चुनाव चिन्ह तीनों रहेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार समाज और समुदायों के बीच वैमनस्य करने वाले भाषण नहीं देंगे। किसी के निजी जीवन पर भी प्रतिक्रिया आचार संहिता के दायरे में होगी। किसी उम्मीदवार की अनुमति के बिना उसके पक्ष में प्रचार नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करे वालों पर आईपीसी की धारा 171 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलांस टीम तथा वीडियो सर्विलांस टीम के साथ भी बैठक कर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को रोकने की कड़ी हिदायत दी। फ्लाइंग स्क्वायड की गाड़ियां जीपीएस सिस्टम से लैस होंगी, ताकि क्षेत्र में उनकी लोकेशन जांची जा सके। उन्होंने कहा कि एफएसटी 24 घंटे में 8- 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेगी और गाड़ियों की चेकिंग भी करेगी। प्रिंटर और पब्लिशर की सूची लेकर उनके प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की जाएगी, जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष व एआरओ रहेंगे। मतदाताओं को लुभाने वाली चीजें बांटे जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उन्होंनेे बताया कि पहली बार सामान्य नागरिक को भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की जानकारी देने का अधिकार दिया गया है। बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 में हर पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट मशीन के प्रदर्शन से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में ईवीएम पर उम्मीदवार की फोटो, नाम तथा चुनाव चिन्ह तीनों रहेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार समाज और समुदायों के बीच वैमनस्य करने वाले भाषण नहीं देंगे। किसी के निजी जीवन पर भी प्रतिक्रिया आचार संहिता के दायरे में होगी। किसी उम्मीदवार की अनुमति के बिना उसके पक्ष में प्रचार नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करे वालों पर आईपीसी की धारा 171 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलांस टीम तथा वीडियो सर्विलांस टीम के साथ भी बैठक कर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को रोकने की कड़ी हिदायत दी। फ्लाइंग स्क्वायड की गाड़ियां जीपीएस सिस्टम से लैस होंगी, ताकि क्षेत्र में उनकी लोकेशन जांची जा सके। उन्होंने कहा कि एफएसटी 24 घंटे में 8- 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेगी और गाड़ियों की चेकिंग भी करेगी। प्रिंटर और पब्लिशर की सूची लेकर उनके प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की जाएगी, जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष व एआरओ रहेंगे। मतदाताओं को लुभाने वाली चीजें बांटे जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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