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लाउडस्पीकर हटाने को तीन दिन की मोहलत

Wed, 24 Jan 2018 01:17 AM IST
Updated Wed, 24 Jan 2018 01:17 AM IST
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लाउडस्पीकर हटाने को तीन दिन की मोहलत
गोपीगंज। धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति और मानक के विपरीत बज रहे लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस सख्त हो गई है। मंगलवार को गोपीगंज थाने में धर्म स्थलों के संचालकों, प्रबंधकों और पुजारियों के साथ हुई बैठक में तीन दिन के अंदर लाउडस्पीकर हटाने की मोहलत दी गई। सीओ ज्ञानपुर रामकरन ने कहा कि यदि तय अवधि के भीतर लाउडस्पीकर न हटाए गए तो पुलिस कार्रवाई करेगी।
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न्यायालय के आदेश पर शासन की सख्ती को देखते हुए जिले में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। सर्वे और अनुमति की प्रक्रिया के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। बैठक में पुलिस ने कहा कि मंदिर, मस्जिद या अन्य स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर तीन दिन में नहीं हटाए गए तो पुलिस उतरवाएगी। साथ ही मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना और पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 55 डेसिबल तक ध्वनि का मानक लाउडस्पीकर बजाने के लिए तय किया गया है। यह अदालत और शासन का आदेश है, जिसका पालन सबको करना होगा। इस पर उपस्थित लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों या अन्य स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर को हटा लेने का आश्वासन दिया। बैठक में गुड्डू चौधरी, नरेंद्र दुबे, जितेंद्र गुप्ता, शेष नारायण पांडेय, विनोद मिश्र समेत बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक, संचालक शामिल थे।
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