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एनजीटी के आदेश के बाद वीडीए की टूटी नींद
Updated Sat, 18 Nov 2017 01:58 AM IST
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वाराणसी। शहर की तेजी से खराब होती आबोहवा पर एनजीटी के सख्त होने और दिए गए आदेश के क्रम में वीडीए ने कड़ा ऱख अख्तियार किया है। अब सड़क किनारे खुले में बिल्डिंग मैटेरियल रखा पाया गया तो निर्माण सामग्री बेचने वाले कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के आदेश के बाद वीडीए जोनल स्तर पर सर्वे करेगा। इसके बाद निर्माण सामग्री को जब्त भी किया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा।
वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे ने शुक्रवार की शाम को बैठक कर मातहतों को निर्देश दिया। उन्होंने शनिवार से जोनल अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों शहर के वातावरण में मानक से ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर बढ़ गया था। स्टैंडर्ड मानक 60 से 350 तक पहुंच गया था। उपाध्यक्ष ने सड़क पर निर्माण रखने वालों के साथ ही निजी एवं सरकारी भवन निर्माण करने वालों को भी सामान ढककर रखने का निर्देश दिया है। चेताया कि यदि खुला मिलता है तो कार्रवाई कर जुर्माना वसूलें। दरअसल सड़क पर खुले में बालू, गिट्टी एवं अन्स निर्माण सामग्री रखने से हवा के साथ उनके पार्टिकल उउ़ते हें इससे और प्रदूषण बढ़ता है। एनजीटी ने प्रशासन के साथ ही नगर निम, वीडीए के अधिकारियों को पत्र भेजकर वायु प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने को आदेशित किया था।
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वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित खरे ने शुक्रवार की शाम को बैठक कर मातहतों को निर्देश दिया। उन्होंने शनिवार से जोनल अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों शहर के वातावरण में मानक से ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर बढ़ गया था। स्टैंडर्ड मानक 60 से 350 तक पहुंच गया था। उपाध्यक्ष ने सड़क पर निर्माण रखने वालों के साथ ही निजी एवं सरकारी भवन निर्माण करने वालों को भी सामान ढककर रखने का निर्देश दिया है। चेताया कि यदि खुला मिलता है तो कार्रवाई कर जुर्माना वसूलें। दरअसल सड़क पर खुले में बालू, गिट्टी एवं अन्स निर्माण सामग्री रखने से हवा के साथ उनके पार्टिकल उउ़ते हें इससे और प्रदूषण बढ़ता है। एनजीटी ने प्रशासन के साथ ही नगर निम, वीडीए के अधिकारियों को पत्र भेजकर वायु प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने को आदेशित किया था।
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