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अवैध हिरासत मामले में थानाध्यक्ष लाइन हाजिर
Updated Fri, 22 Jun 2018 02:28 AM IST
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वाराणसी। मिर्जामुराद थाने में 13 वर्षीय किशोर को सात दिन तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में थानाध्यक्ष अवनीश कुमार राय, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह और कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद शुक्ला दोषी पाए गए हैं। एसपी ग्रामीण की जांच रिपोर्ट पर एसएसपी ने तीनों का 15-15 दिन का वेतन काट कर राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही, विवेचनाओं के निस्तारण सहित अन्य लापरवाहियों के आरोप में इंस्पेक्टर अवनीश कुमार राय को मिर्जामुराद थानाध्यक्ष के पद से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया। फिलहाल मिर्जामुराद थाने पर नए थानाध्यक्ष की तैनाती नहीं की गई है।
12 जून को बीरबलपुर गांव निवासी किशोर को मिर्जामुराद थाने में अवैध हिरासत में रखे जाने का मामला सार्वजनिक हुआ था। हथकड़ी से बंधे किशोर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और समाचार पत्रों में मामले से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ तो एसएसपी ने एसपी ग्रामीण को जांच सौंपी। एसएसपी राम कृष्ण भारद्वाज ने गुरुवार को बताया कि एसपी ग्रामीण की जांच रिपोर्ट में इंस्पेक्टर अवनीश कुमार राय और मिर्जामुराद थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह व कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद शुक्ला दोषी पाए गए हैं। तीनों की आधा महीने की तनख्वाह काट कर राजकोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
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12 जून को बीरबलपुर गांव निवासी किशोर को मिर्जामुराद थाने में अवैध हिरासत में रखे जाने का मामला सार्वजनिक हुआ था। हथकड़ी से बंधे किशोर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और समाचार पत्रों में मामले से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ तो एसएसपी ने एसपी ग्रामीण को जांच सौंपी। एसएसपी राम कृष्ण भारद्वाज ने गुरुवार को बताया कि एसपी ग्रामीण की जांच रिपोर्ट में इंस्पेक्टर अवनीश कुमार राय और मिर्जामुराद थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह व कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद शुक्ला दोषी पाए गए हैं। तीनों की आधा महीने की तनख्वाह काट कर राजकोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
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