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आरएस यादव के होटल के डायरेक्टर व मैनेजर पर परिवाद

Sun, 22 Jul 2018 02:32 AM IST
Updated Sun, 22 Jul 2018 02:32 AM IST
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आरएस यादव के होटल के डायरेक्टर व मैनेजर पर परिवाद
वाराणसी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में निरुद्ध निलंबित एआरटीओ आरएस यादव के होटल दि वेस्टिन के मैनेजर और डायरेक्टर के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त नियत की गई है।
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कोतवाली के मध्यमेश्वर निवासी श्यामजी सिंह ने होटल दि वेस्टिन से हजारों रुपये खर्च कर मेंबरशिप कार्ड लिया था। एक दिन परिवार के साथ रात का भोजन करने होटल पहुंचे तो मेंबरशिप कार्ड के आधार पर डिस्काउंट देने से मना कर दिया गया। जबकि परिवादी का दावा है कि मेंबरशिप कार्ड पर डिस्काउंट दिया जाता रहा है। यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ गलत व्यवहार करने के साथ ही होटल से बाहर निकाल दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। परिवादी का आरोप है कि कैंट थाने में भी उसने शिकायत की पर कोई कार्रवाई नही हुई। इस मामले में न्यायालय ने होटल दि वेस्टिन के मैनेजर और डायरेक्टर के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
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