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अपहरण, दुराचार में तीन की जमानत खारिज

Wed, 07 Jun 2017 11:39 PM IST
Updated Wed, 07 Jun 2017 11:39 PM IST
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अपहरण, दुराचार में तीन की जमानत खारिज
अपहरण, दुराचार में तीन की जमानत अर्जी खारिज
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मऊ । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डॉ. अजय कुमार ने अपहरण, छेड़खानी का प्रयास तथा दुराचार के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 14 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया तथा उसके साथ आरोपी ने दुराचार किया। मामले में आरोपी किन्नूपुर परदहां गांव निवासी मनोज पुत्र रतन राजभर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला सराय लखंसी थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 16 वर्ष नाबालिक युवती को राहुल अस्पताल के पास छेड़खानी करते हुए अपहरण का प्रयास किया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला भीटी निवासी सुनील सोनकर पुत्र दुखी तथा सराय लखंसी थाना क्षेेत्र के भवनाथपुर गांव निवासी शेषनाथ पुत्र श्रीराम यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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