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50 हजार से ज्यादा नकद लेकर चलने पर बताना होगा स्रोत

Sun, 07 Apr 2019 02:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Apr 2019 02:26 AM IST
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50 हजार से ज्यादा नकद लेकर चलने पर बताना होगा स्रोत
वाराणसी। लोकसभा चुनाव में 50 हजार रुपये से ज्यादा नकदी लेकर चलने पर आयकर विभाग को स्रोत बताना होगा। साथ ही रुपयों से जुड़े कागजात भी दिखाने होंगे। साथ ही एक लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ट्रांजेक्शन पर भी चुनाव आयोग की नजर होगी। बैंक ऐसे खातों की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे।
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चुनाव में काले धन का प्रयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने नकदी के साथ आने-जाने वालों के लिए अधिकतम सीमा 50 रुपये रखी है। इसके ज्यादा धनराशि लेकर जाने वालों को वैध कागज भी रखने होंगे। रकम ले जाने की सूचना आयकर विभाग और चुनाव आयोग को पहले भी दी सकती है। इसके अलावा बैंकों में एक ही खाते से कई खातों में या कई खातों से एक ही खातों में होने वाले लेनदेन पर नजर रखी जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्येक बैंक खाते को जांच के दायरे में रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बैंक अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देश से अवगत करा दिया गया है। व्यापारी वर्ग और ज्यादा नकदी लेकर चलने वाले उन पैसों से जुड़े कागजात साथ रखें।
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चुनाव में प्रचार और अन्य खर्चों के हिसाब के लिए प्रत्याशियों को अलग बैंक खाता खोलना होगा। इसी खाते से चुनाव के दौरान लेनदेन सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। बैंकों को प्रत्याशियों के लिए यह सुविधा आसानी से प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए रविवार को जिले भर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे और एक जनवरी 2019 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके लोगों का नाम सूची में शामिल करेंगे। आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और फोटो के साथ फार्म 6 के जरिए सूची में नाम शामिल कराया जा सकता है। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शत प्रतिशत नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसर्स पूरे काम की निगरानी करेंगे। दिव्यांगों के लिए बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई है।
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