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आज फैसले की बारी, मतदान कर निभाएं जिम्मेदारी

Sun, 26 Nov 2017 02:02 AM IST
Updated Sun, 26 Nov 2017 02:02 AM IST
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आज फैसले की बारी, मतदान कर निभाएं जिम्मेदारी
वाराणसी। काशीवासियों, आज अब आपके फैसले की बारी है। देर कतई न करें, सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें। मतदान आपकी जिम्मेदारी है और जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य भी। हम अपने जनप्रतिनिधियों, अफसरों से जिम्मेदारी और जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं तो इसकी शुरुआत हमको-आपको खुद अपने आप से करनी होगी। आइए, सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मतदान करें। आपका यह जज्बा न सिर्फ गौरवशाली लोकतंत्र को और समृद्ध करेगा, बल्कि शहर के विकास को भी नई ऊंचाई मिलेगी।
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वाराणसी, रामनगर और गंगापुर में नगर निकाय चुनाव के लिए रविवार की सुबह साढ़े सात बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे। तीनों निकायों में कुल 975 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में 910, नगर पालिका परिषद रामनगर में 55 और नगर पंचायत गंगापुर में 10 बूथों पर शनिवार की शाम चार बजे तक पोलिंग पार्टियां पहुंच गई थीं। नगर निगम, रामनगर पालिका और गंगापुर नगर पंचायत के कुल 124 वार्डों के लिए कुल 11 लाख 39 हजार 416 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तीनों निकायों में कुल 801 प्रत्याशी मैदान में हैैं।
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सूबे की सबसे हाईप्रोफाइल सीट बने वाराणसी नगर निगम में महापौर पद के लिए छह जबकि पार्षद के लिए 608 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला काशी की जनता करेगी। पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में मतदान केंद्रों पर ईवीएम रखी गई हैं। रामनगर और गंगापुर के लिए बैलेट पेपर भी मतदान केंद्रों पर सुरक्षित कर लिए गए हैं। सुबह साढ़े सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान के बाद ईवीएम और बैलेट बाक्स कड़ी सुरक्षा निगरानी में पहड़िया मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कराए जाएंगे। पहली दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित होंगे। मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए 18 जोनल मजिस्ट्रेट और 64 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों की सौ मीटर की परिधि में किसी तरह के वाहन के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है।
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ये 16 विकल्प आएंगे काम
अगर आपके वास मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने मतदान करने के लिए 16 विकल्प दिए हैं। इनका इस्तेमाल कर मतदान किया जा सकता है। मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो परिचय पत्र, बैंक, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसद, विधायक एवं एमएलसी को जारी सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि का प्रयोग कर मतदान किया जा सकता है। अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से जो वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान स्थल पर जाएगा और सबकी पहचान करेगा तो बाकी सदस्य भी वोट डाल सकेंगे।
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