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UP: चार साल पहले जानलेवा हमला करने वाले 11 आरोपी दोषी करार, 15 सितंबर को सजा सुनाएगी कोर्ट; जानें मामला
Sat, 13 Sep 2025 05:57 AM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Sat, 13 Sep 2025 05:57 AM IST
सार
वाराणसी के सिगरा थाने में एक पिता अपने बेटे की हत्या का मामला दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार उसका बेटा होटल में चल रहे अवैध कारनामों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करता था। इसी से परेशान होकर उसको गोली मार दी गई।
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वाराणसी कोर्ट।
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
Varanasi News: विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विनोद कुमार की कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में 11 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 15 सितंबर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने पंकज गुप्ता, सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुशरत नूरानी, जैनुल हक, रतन, रवि, अनुज और तौफीक को दोषी करार दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इंग्लिशिया लाइन सिगरा निवासी अशोक सिंह ने सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 29 सितंबर 2021 को दिए गए तहरीर में कहा गया कि उसे सूचना मिली कि उसके बेटे विशाल कुमार सिंह को गोली मार दी गई।
उसका बेटा सिगरा स्थित लगातार विजयनगरम मार्केट कैंट होटल में अवैध होटल वेश्यावृति और कॉलेज के लड़के-लड़कियों को रूम देने का विरोध किया करता था। वह लगातार पुलिस अधिकारी उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देता था। इसके बाद पुलिस ने उक्त होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। इसी से क्षुब्ध होकर घटना वाले दिन उसके बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी।
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इस मामले सरफराज, वसीम परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुलहक व अनुज, अनूप, रतन, रवि, तौफीक द्वारा पंकज गुप्ता के साथ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद बारह आरोपितों के खिलाफ आरोपी बनाया था। कोर्ट में विचरण के दौरान अभियोजन ने 12 गवाह पेश किए। एक आरोपी की विचरण के दौरान हो मौत हो गई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार इंग्लिशिया लाइन सिगरा निवासी अशोक सिंह ने सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 29 सितंबर 2021 को दिए गए तहरीर में कहा गया कि उसे सूचना मिली कि उसके बेटे विशाल कुमार सिंह को गोली मार दी गई।
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उसका बेटा सिगरा स्थित लगातार विजयनगरम मार्केट कैंट होटल में अवैध होटल वेश्यावृति और कॉलेज के लड़के-लड़कियों को रूम देने का विरोध किया करता था। वह लगातार पुलिस अधिकारी उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देता था। इसके बाद पुलिस ने उक्त होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। इसी से क्षुब्ध होकर घटना वाले दिन उसके बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी।
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इस मामले सरफराज, वसीम परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुलहक व अनुज, अनूप, रतन, रवि, तौफीक द्वारा पंकज गुप्ता के साथ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद बारह आरोपितों के खिलाफ आरोपी बनाया था। कोर्ट में विचरण के दौरान अभियोजन ने 12 गवाह पेश किए। एक आरोपी की विचरण के दौरान हो मौत हो गई है।