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Unnao News: दहेज हत्या में पति और सास को सात-सात साल की कैद
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उन्नाव। दहेज में बाइक और रुपयों की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति और सास को न्यायालय ने सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
बेहटामुजावर निवासी गंगादीन ने 21 मार्च 2021 को शिकायती पत्र देकर पुलिस को बताया था कि आठ मई 2015 को बेटी सुधा उर्फ रिंकी का विवाह थानाक्षेत्र के नावाबादग्रंट के डालखेड़ा मजरा निवासी अवधेश के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद दामाद अवधेश, सास फुलवासा, सुधा पर मायके से बाइक, सोने की अंगूठी और 50 हजार रुपये नकदी लाने की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करने लगे। 19 मार्च की रात आरोपियों ने बेटी की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया।
शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने 28 जून 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर अवधेश और उसकी मां फुलवासा को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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बेहटामुजावर निवासी गंगादीन ने 21 मार्च 2021 को शिकायती पत्र देकर पुलिस को बताया था कि आठ मई 2015 को बेटी सुधा उर्फ रिंकी का विवाह थानाक्षेत्र के नावाबादग्रंट के डालखेड़ा मजरा निवासी अवधेश के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद दामाद अवधेश, सास फुलवासा, सुधा पर मायके से बाइक, सोने की अंगूठी और 50 हजार रुपये नकदी लाने की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करने लगे। 19 मार्च की रात आरोपियों ने बेटी की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया।
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शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने 28 जून 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर अवधेश और उसकी मां फुलवासा को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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