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Unnao News: किशोरी से छेड़छाड़ में तीन साल की सजा
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उन्नाव। किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को न्यायालय ने एक दोषी को तीन साल की जेल और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पांच फरवरी 2019 को वह 14 वर्षीय बेटी व पड़ोसी की 15 वर्षीय बेटी के साथ खेत गई थी। घास लेकर दोनों किशोरियां घर जाने के लिए निकलीं थीं तभी रास्ते में कटरी अल्लीपुर गांव निवासी रामखेलावन और रामसजीवन ने दोनों को रोका और छेड़छाड़ करने लगे। किशोरियों ने शोर मचाने का प्रयास किया तो मुंह दबा दिया। कुछ देर बाद वह (महिला) घर जाने के लिए निकली तो उसे देखकर दोनों आरोपी भाग निकले।
पुलिस ने दोनों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने 22 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने रामखेलावन का दोष साबित होने पर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि साक्ष्य के अभाव में दूसरे आरोपी रामसजीवन को दोषमुक्त करार दिया।
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सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पांच फरवरी 2019 को वह 14 वर्षीय बेटी व पड़ोसी की 15 वर्षीय बेटी के साथ खेत गई थी। घास लेकर दोनों किशोरियां घर जाने के लिए निकलीं थीं तभी रास्ते में कटरी अल्लीपुर गांव निवासी रामखेलावन और रामसजीवन ने दोनों को रोका और छेड़छाड़ करने लगे। किशोरियों ने शोर मचाने का प्रयास किया तो मुंह दबा दिया। कुछ देर बाद वह (महिला) घर जाने के लिए निकली तो उसे देखकर दोनों आरोपी भाग निकले।
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पुलिस ने दोनों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने 22 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने रामखेलावन का दोष साबित होने पर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि साक्ष्य के अभाव में दूसरे आरोपी रामसजीवन को दोषमुक्त करार दिया।
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