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Unnao News: देवर-भाभी पर कुल्हाड़ी से हमले में चार को सात साल की कैद
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उन्नाव। देवर-भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला करने के चार दोषियों को न्यायालय ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 9500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
माखी थानाक्षेत्र के मेथीटीकुर निवासी नेकराम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पत्नी कमला देवी से गांव के शंकर, अमरेश, बहादुर, संजय, लवकुश रंजिश रखते हैं। आठ जून 2019 की सुबह करीब नौ बजे आरोपियों ने पत्नी से मारपीट की। शोरगुल सुनकर बीचबचाव करने पहुंचे भाई जगतपाल पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी हमला करने का प्रयास किया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर की थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मुकदमे के विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर 11 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कविता मिश्रा ने दोषियों को सात सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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माखी थानाक्षेत्र के मेथीटीकुर निवासी नेकराम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पत्नी कमला देवी से गांव के शंकर, अमरेश, बहादुर, संजय, लवकुश रंजिश रखते हैं। आठ जून 2019 की सुबह करीब नौ बजे आरोपियों ने पत्नी से मारपीट की। शोरगुल सुनकर बीचबचाव करने पहुंचे भाई जगतपाल पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी हमला करने का प्रयास किया।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर की थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मुकदमे के विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर 11 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कविता मिश्रा ने दोषियों को सात सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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