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किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने वाला दोषी करार
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उन्नाव। पांच साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।
आसीवन थानाक्षेत्र की एक गांव निवासी किशोरी 17 फरवरी 2016 को स्कूल गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। चार दिन तक परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन किशोरी नहीं मिली।
शक के आधार पर किशोरी के पिता ने गांव के विकास गौतम पर 22 फरवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो विमल के पास से किशोरी मिल गई। इस पर विमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कुछ समय बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 11 में चल रही थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई।
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विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी को दोषी पाया और उसे जेल भेजने का आदेश दिया। सजा पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।
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आसीवन थानाक्षेत्र की एक गांव निवासी किशोरी 17 फरवरी 2016 को स्कूल गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। चार दिन तक परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन किशोरी नहीं मिली।
शक के आधार पर किशोरी के पिता ने गांव के विकास गौतम पर 22 फरवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो विमल के पास से किशोरी मिल गई। इस पर विमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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कुछ समय बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 11 में चल रही थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई।
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विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी को दोषी पाया और उसे जेल भेजने का आदेश दिया। सजा पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।