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उन्नाव: प्रदूषण फैलाने में लोहा फैक्टरी पर 8.56 लाख जुर्माना, फैक्टरी को बंद करवाने के लिए भेजा पत्र
Mon, 13 Dec 2021 02:44 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 13 Dec 2021 02:44 PM IST
सार
उन्नाव के दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित लोहा गलाने वाली फैक्टरी मेसर्स जय जगदंबा मेटलाइज लिमिटेड में 30 जून 2021 को निरीक्षण कर प्रदूषण मानकों की जांच की थी।
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खतरा बन रहा वायु प्रदूषण
- फोटो : पेक्सेल्स
विस्तार
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चेतावनी और नोटिस के बाद भी वायु प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी संसाधन न जुटाने पर लोहा फैक्टरी पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 8.56 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। संचालन के लिए दिए गए सहमति पत्र को निलंबित करने और फैक्टरी की बंदी के लिए प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भी भेजा गया है।
उप्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (यूपीपीसीबी) की टीम ने दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित लोहा गलाने वाली फैक्टरी मेसर्स जय जगदंबा मेटलाइज लिमिटेड में 30 जून 2021 को निरीक्षण कर प्रदूषण मानकों की जांच की थी। रिपोर्ट में फैक्टरी से निकलने वाली गैस में प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा अधिक थी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपकरणों की स्थिति भी ठीक नहीं मिली।
बोर्ड ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। सात दिसंबर को बोर्ड के अधिकारियों ने फैक्टरी का दोबारा निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि संचालक ने आवश्यक उपकरण नहीं लगवाए हैं। प्रदूषित गैसों को हवा में छोड़ा जा रहा था। इस पर अधिकारियों ने 30 जून से सात दिसंबर के बीच 137 दिनों तक नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 6250 रुपये की दर से 8 लाख 56 हजार 250 रुपये क्षतिपूर्ति तय करते हुए इसे तत्काल जमा करने का आदेश दिया है।
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बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि संबंधित फैक्टरी पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे सशर्त दी गई विभागीय सहमति को निलंबित करने और फैक्टरी की बंदी का आदेश जारी करने के लिए प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजा गया है।
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उप्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (यूपीपीसीबी) की टीम ने दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित लोहा गलाने वाली फैक्टरी मेसर्स जय जगदंबा मेटलाइज लिमिटेड में 30 जून 2021 को निरीक्षण कर प्रदूषण मानकों की जांच की थी। रिपोर्ट में फैक्टरी से निकलने वाली गैस में प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा अधिक थी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपकरणों की स्थिति भी ठीक नहीं मिली।
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बोर्ड ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। सात दिसंबर को बोर्ड के अधिकारियों ने फैक्टरी का दोबारा निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि संचालक ने आवश्यक उपकरण नहीं लगवाए हैं। प्रदूषित गैसों को हवा में छोड़ा जा रहा था। इस पर अधिकारियों ने 30 जून से सात दिसंबर के बीच 137 दिनों तक नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 6250 रुपये की दर से 8 लाख 56 हजार 250 रुपये क्षतिपूर्ति तय करते हुए इसे तत्काल जमा करने का आदेश दिया है।
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बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि संबंधित फैक्टरी पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे सशर्त दी गई विभागीय सहमति को निलंबित करने और फैक्टरी की बंदी का आदेश जारी करने के लिए प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजा गया है।