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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

Sat, 03 May 2025 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Sat, 03 May 2025 12:02 AM IST
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Seven years imprisonment for raping a teenager
उन्नाव। खेत जाते समय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है।
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असोहा थाना के एक गांव निवासी किसान ने 27 अक्तूबर 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी खेत जाने के लिए निकली थी। काफी देर तक न लौटने पर खोजा गया लेकिन पता नहीं चला। इस दौरान ग्रामीणों ने उसे बताया था कि उसकी बेटी को असोहा थानाक्षेत्र के रामपुर सोहो निवासी जयशंकर के साथ देखा गया था। वह उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। वह आरोपी के घर पहुंचा तो परिजन भी नहीं मिले। तहरीर के आधार पर किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ दिन बाद किशोरी को खोज लिया और बयान दर्ज कराए गए।
किशोरी ने जयशंकर पर बंधक बनाकर रखने और दुष्कर्म करने के आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने 18 दिसंबर 2017 को जयशंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और जयशंकर का दोष साबित होने पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने उसे सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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ईसी एक्ट में छह दोषियों पर अर्थदंड
उन्नाव। न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के दौरान छह दोषियों को 2500-2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। हसनगंज पुलिस ने 10 जून 2006 को क्षेत्र के समदपुर हरदास निवासी रामू द्विवेदी, बांगरमऊ पुलिस ने 25 मई 2010 को फतेहपुर जनपद के जाफरगंज थानाक्षेत्र के पूरेदान गांव निवासी सरिता सिंह, 20 अक्तूबर 2012 को क्षेत्र के आसतखेड़ा की सुमनलता, आसीवन पुलिस ने 19 दिसंबर 2004 को बहादुरपुर के उदयवीर, राजपति और फतेहपुर चौरासी पुलिस ने नौ अप्रैल 2010 को क्षेत्र के धवनखेड़ा के कमलेश कुमार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में कार्रवाई की थी। शुक्रवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने रामू द्विवेदी, सरिता सिंह, कमलेश कुमार को जेल में बिताई कारावास की अवधि व 2500-2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सुमनलता, उदयवीर व राजपति पर केवल 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, बांगरमऊ पुलिस ने 17 जुलाई 2008 को फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के शिवपुरी निवासी शिवनाथ को तमंचा व कारतूस के साथ पकड़ा था। न्यायाधीश ने दोषी को एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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