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Unnao News: मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

Sun, 04 Jun 2023 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Sun, 04 Jun 2023 12:19 AM IST
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Seven years imprisonment for raping a deaf and mute girl
उन्नाव। मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग मूकबधिर पुत्री को एक जुलाई 2017 को आरोपी मउली बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। दो जुलाई को बेटी ने इशारों से मउली को देखकर घटना बताई।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचना कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने की और जांच में आरोपी को दोषी पाते हुए 18 सितंबर 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। आरोपी घटना के समय से ही जिला कारागार उन्नाव में बंद है। शनिवार को आरोपी ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए कम सजा की याचना की। न्यायाधीश ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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