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Unnao News: लोक निर्माण विभाग ने जमीन पर किया दावा, बिहार-बक्सर मार्ग पर लगाया बोर्ड

Tue, 13 Aug 2024 12:38 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Aug 2024 12:38 AM IST
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Public Works Department claimed the land, board put up on Bihar-Buxar road
पाटन। विभाग की जमीन पर घर बने होने का दावा करते हुए लोक निर्माण विभाग ने बिहार-बक्सर मार्ग के किनारे सूचना बोर्ड लगा दिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस चस्पा करने व बोर्ड लगाने की कार्रवाई को तहसीलदार ने गलत बताया है।
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तीन अगस्त को तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में नगर पंचायत भगवंतनगर के बाजपेई खेड़ा निवासी प्रीतम ने तहसील प्रशासन पर मिनजुमला गाटा 434 के क्रेताओं से मिलीभगत कर उसे बेघर करने का आरोप लगाया था। शिकायती पत्र के आधार पर सीडीओ ने तहसील प्रशासन को पीड़ित पर धारा-67 की कार्रवाई करने पर फटकार लगाने के साथ इसे समाप्त करने का भी निर्देश दिया था। तहसील प्रशासन पर बिना नक्शा तरमीम के मिनजुमला गाटा नापने का भी आरोप लगा था। जिसके बाद से तहसील अमला बैक फुट पर आ गया था।
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तहसील प्रशासन द्वारा धारा-67 की सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की गई है। तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश होता उसके पहले ही लोकनिर्माण विभाग ने शनिवार को बुलडोजर के साथ पीड़ित के घर आकर सहायक अभियंता द्वारा जारी किए गए नोटिस चस्पा कर दिए थे। जिसमें प्रीतम के घर को मिनजुमला गाटा 434 में बिहार-बक्सर मार्ग के 0.031 हेक्टेयर पर कब्जा कर बनाए जाने की बात कही गई। नोटिस में प्रीतम को तुरंत कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया। नोटिस चस्पा करने के तीसरे दिन सोमवार को फिर पहुंचे पीडब्ल्यूडी कर्मियों ने एक सूचना बोर्ड लगाते हुए भूमि को विभाग की बताया। अब पीड़ित ने डीएम से न्यायालय का निर्णय आने और उच्चाधिकारियों के समक्ष पैमाइश कराने तक उसके मकान को क्षति न पहुंचाए जाने की गुहार लगाई है।
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कोट---------------
भूमि गाटा संख्या 434, राजस्व अभिलेख के अनुसार इस गाटे में किसानों के अलावा बिहार-बक्सर मार्ग भी सहखातेदार दर्ज हैं। इसी गाटे पर प्रीतम पर अवैध निर्माण को लेकर धारा-67 का वाद विचाराधीन है। अगली सुनवाई 22 अगस्त तय है, वाद निस्तारित होने के पहले ही लोनिवि द्वारा नोटिस चस्पा करना गलत है। मकान के वैध या अवैध इसके लिए जांच कराई जाएगी।
- अरसला नाज, तहसीलदार बीघापुर।
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