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अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग नहीं खोल सकेगा बंद फैक्ट्रियां
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
Updated Thu, 05 Feb 2015 12:00 AM IST
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उन्नाव। अब प्रदूषण बोर्ड मानकों को धता बता कर चल रही फैक्ट्रियों को सील करने के बाद स्वयं ही इन्हें खोल नहीं सकेगा। इसके लिए फैक्ट्री संचालक को प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के बाद एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) नामक कोर्ट की हरी झंडी की भी आवश्यकता होगी। एनजीटी द्वारा मुहर लगने के बाद ही बंद फैक्ट्री को खोलने की अनुमति प्रदूषण विभाग देगा और बंद फैक्ट्री को खोला जा सकेगा।
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उप्र प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के नियमों के अनुसार अभी तक प्रदूषण बोर्ड के मानकों पर खरा न उतरने पर जल व वायु प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों के खिलाफ विभाग नोटिस जारी करता था। इसके बाद भी प्रदूषण पर नियंत्रण न करने पर विभागीय अधिकारी इन्हें बंद करने के आदेश जारी कर देते थे। आदेश मिलने पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदूषण फैला रही फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की जाती थी।
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इसके बाद बंद फैक्ट्री के संचालक द्वारा मानकों को पूरा करने व आगे से प्रदूषण न फैलाने के आश्वासन पर विभाग इसे खोलने की अनुमति दे देता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। प्रदूषण विभाग की ओर से सील की गई फैक्ट्री को विभाग द्वारा खोला नहीं जा सकेगा। शासनादेश के अनुसार बंद फैक्ट्री को खोलने के लिए एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) नामक कोर्ट की संस्तुति की आवश्यकता पड़ेगी और कोर्ट की अनुमति के बाद ही फैक्ट्री को दोबारा संचालित करने का आदेश मिल सकेगा।
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इस बारे में जिला प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी डॉ. रामकरन ने बताया कि किसी भी बंद फैक्ट्री को खोलने के लिए प्रदूषण विभाग की ओर से दी गई अनुमति पर एनजीटी कोर्ट के आदेशों की भी जरूरत होगी। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ही विभागीय अधिकारी बंद फैक्ट्री को खुलवा सकेंगे।
एनजीटी के आदेश के बाद ही संचालित होगी बंद फैक्ट्री
उन्नाव। फैक्ट्रियों को बंद करने व खोलने में प्रदूषण विभाग की प्रक्रिया वही पुरानी है। फैक्ट्री संचालक द्वारा मानकों पर खरा उतरने के बाद ही दोबारा उस फैक्ट्री को संचालित करने के आदेश जारी किए जाएंगे। हां बस अभी तक बोर्ड के आदेशों पर सील फैक्ट्री को खोला जा सकता था लेकिन अब इसमें एनजीटी कोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी। एनजीटी से आदेश मिलने के बाद ही फैक्ट्री संचालित हो सकेगी। - जेएस यादव, सचिव, उप्र प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड।