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Unnao News: दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Thu, 06 Apr 2023 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Thu, 06 Apr 2023 12:15 AM IST
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Life imprisonment for the accused in the murder of a minor after rape
उन्नाव। दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने वाले युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के लगभग पांच साल बाद आरोपी युवक को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। आरोपी पर 1.5 लाख का अर्थदंड लगाया है।
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बांगरमऊ कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी पिता ने बताया कि 19 सितंबर 2016 को आठ साल की बेटी कस्बे में ही मौसेरी नानी के घर गई थी। मोहल्ला महाब्रम्हानन निवासी जमाल ने 100 रुपये देकर उससे गुटखा मंगाया था। गुटखा न मिलने पर वह जमाल को रुपये लौटाने उसके घर गई थी। आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर शव एक खंडहर में फेंक दिया। मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या, पॉक्सो के साथ शव छिपाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 27 सितंबर 2017 को पुलिस ने हत्यारोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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पॉक्सो कोर्ट की विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विवेकानंद विश्वकर्मा की अदालत में चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सुबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना और हत्यारोपी जमाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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