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कुलदीप सेंगर कांड: पेशी पर लाया गया दुष्कर्म पीड़िता का चाचा व दरोगा, 10 नवंबर को सुनवाई
Wed, 27 Oct 2021 01:15 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Wed, 27 Oct 2021 01:15 AM IST
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भारी सुरक्षा के बीच उन्नाव कोर्ट पहुंचा दुष्कर्म पीड़िता का चाचा
- फोटो : अमर उजाला
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विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण की दुष्कर्म पीड़िता के चाचा व उसके पिता की हत्या में नामजद दरोगा को मंगलवार को दिल्ली तिहाड़ जेल से जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय पेशी पर लाया गया। न्यायाधीश के ट्रेनिंग पर जाने से एडीजे 9 की कोर्ट में पेश किया गया। वहां अगली तारीख दे दी गई। जानलेवा हमले के मुकदमे में बहस नहीं हो सकी।
सजायाफ्ता विधायक कुलदीप सेंगर पक्ष के विनोद कुमार मिश्रा ने 30 अक्तूबर 2017 को दुष्कर्म पीड़िता के चाचा समेत दो पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2019 में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके अलावा धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट समेत पांच अन्य मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।
मंगलवार को जानलेवा हमले के मुकदमे की न्यायालय में सुनवाई होनी थी। दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से चाचा व दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में सजायाफ्ता निलंबित दरोगा (विवेचक) केपी सिंह को भी मंगलवार सुबह न्यायालय लेकर पहुंची। दोनों को एडीजे 6 के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश आलोक शर्मा के मौजूद न होने (ट्रेनिंग पर जाने) से बहस नहीं हो सकी। दोनों को एडीजे 9 न्यायालय में पेश किया गया। वहां न्यायाधीश गौरव शर्मा ने मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख दी है।
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28 को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी
दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी समेत पांच अन्य मामले एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन मुकदमों की 28 अक्तूबर को पेशी होनी है। 48 घंटे बाद दोबारा दिल्ली से पेशी पर आने में चाचा ने पुलिस से असमर्थता दिखाई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर दो दिन के लिए आरोपी चाचा को जिला जेल में रखे जाने की मांग की। कोर्ट ने इस अपील को ठुकराते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी कराने के आदेश दिए। इस पर पुलिस चाचा व दरोगा केपी सिंह को लेकर दिल्ली लौट गई।
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सजायाफ्ता विधायक कुलदीप सेंगर पक्ष के विनोद कुमार मिश्रा ने 30 अक्तूबर 2017 को दुष्कर्म पीड़िता के चाचा समेत दो पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2019 में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके अलावा धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट समेत पांच अन्य मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।
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मंगलवार को जानलेवा हमले के मुकदमे की न्यायालय में सुनवाई होनी थी। दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से चाचा व दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में सजायाफ्ता निलंबित दरोगा (विवेचक) केपी सिंह को भी मंगलवार सुबह न्यायालय लेकर पहुंची। दोनों को एडीजे 6 के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश आलोक शर्मा के मौजूद न होने (ट्रेनिंग पर जाने) से बहस नहीं हो सकी। दोनों को एडीजे 9 न्यायालय में पेश किया गया। वहां न्यायाधीश गौरव शर्मा ने मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख दी है।
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28 को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी
दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी समेत पांच अन्य मामले एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन मुकदमों की 28 अक्तूबर को पेशी होनी है। 48 घंटे बाद दोबारा दिल्ली से पेशी पर आने में चाचा ने पुलिस से असमर्थता दिखाई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर दो दिन के लिए आरोपी चाचा को जिला जेल में रखे जाने की मांग की। कोर्ट ने इस अपील को ठुकराते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी कराने के आदेश दिए। इस पर पुलिस चाचा व दरोगा केपी सिंह को लेकर दिल्ली लौट गई।