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Unnao News: पत्रकार हत्याकांड में कन्हैया की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 27 Nov 2024 01:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 Nov 2024 01:11 AM IST
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Kanhaiya's bail plea rejected in journalist murder case
उन्नाव। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में पत्रकार की हत्या में नामजद गैंगस्टर कन्हैया अवस्थी की दूसरी जमानत अर्जी भी न्यायालय ने खारिज कर दी। मुकदमे में 15 लोग नामजद हैं। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मनगर झंडा चौराहा निवासी पत्रकार शुभम मणि की 19 जून 2019 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बड़े भाई ऋषभ मणि त्रिपाठी की तहरीर पर कन्हैया अवस्थी, उसकी पत्नी दिव्या अवस्थी, छोटे भाई राघवेंद्र अवस्थी, शाहनवाज, मोनू खान, कपिल कटारिया, रानू शर्मा, विकास दीक्षित, संतोष बाजपेई, शूटर रिजवान काना, टीपू सुल्तान, शानू गांधी, सूफियान, अफसर अहमद, अब्दुलबारी, कौशल किशोर उर्फ अपराधी बाबा व अतुल दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हत्याकांड में कन्हैया, दिव्या, राघवेंद्र, रिजवान काना और सूफियान जेल में हैं। आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की थी। गैंगस्टर कन्हैया अवस्थी की ओर से जनपद न्यायालय में जमानत के लिए दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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