फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Justice served after 38 years; two accused in a finger amputation case sentenced to three months' probation.

Unnao News: 38 साल बाद मिला इंसाफ, उंगली कटने के मामले में दो आरोपियों को तीन माह के प्रोबेशन की सजा

Sat, 25 Apr 2026 10:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Apr 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
Justice served after 38 years; two accused in a finger amputation case sentenced to three months' probation.
हरदोई। उंगली काटने के मामले में करीब 38 साल बाद फैसला आया। मामले में दोषियों को जेल नहीं, तीन माह के प्रोबेशन की सजा सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद यूनिस ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां तीन माह हाजिरी लगानी होगी।
विज्ञापन

पिहानी कोतवाली के पंडरवा किला गांव निवासी अमजदी बेगम पत्नी यासीन ने 28 जुलाई 1988 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 19 जुलाई 1988 को वह अपनी पुत्री उमर जहां को डांट रही थीं तो पड़ोसी आसिफ, अरबी पुत्र नवाब और कल्लन पुत्र हबीब जो उससे रंजिश व जलन मानते थे, उसकी डांट-डपट को टेप कर रहे थे। ऐसा करने से मना किया तो कहासुनी पर आसिफ, अरबी व कल्लन लाठी-डंडा लेकर घर में घुस आए और मारने लगे। शोर पर उनकी पुत्री उमर जहां बचाने आई तो उसे भी लाठियों से मारने लगे। इस बीच अरबी की मां दिलबरी कांता (चापड़) लेकर आई और कहा कि जान से मार दो। आसिब ने कांता से अमजदी की उंगली काट दी थी। शोर पर कई लोग बचाने आए थे। जानमाल की धमकी देते हुए आरोपी मौके से भाग गए थे।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अरबी व दिलबरी की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह व छह अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। आरोपियों के अधिवक्ता ने बचाव में कम से कम सजा दिए जाने का तर्क दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


न्याय की चौखट पर दस्तक देते-देते तीन दशक से अधिक का समय बीत गया। समय बीतने के साथ दोनों पक्षों के लोगों के बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। वहीं दो आरोपियों की मुकदमे के दौरान मौत हो गई लेकिन कानून के हाथ आखिरकार दोषियों तक पहुंच ही गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed