फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Five sentenced to four years for running illegal liquor factory

नकली शराब फैक्टरी चलाने पांच को चार साल की सजा

Sun, 05 Jun 2022 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jun 2022 12:00 AM IST
विज्ञापन
Five sentenced to four years for running illegal liquor factory
उन्नाव। अवैध रूप से शराब फैक्टरी चलाने के मामले में पांच दोषियों को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। अपराध सिद्ध न होने पर दो को बरी कर दिया गया।
विज्ञापन

लखनऊ एसटीएफ ने एक जनवरी 2018 को औद्योगिक क्षेत्र की साइट दो में संचालित फैक्टरी में दबिश दी थी। मौके से फतेहपुर के थाना बिंदकी के गांव बकेवर निवासी अमित मिश्रा, कन्नौज के थाना ठठिया के गांव बदोसी निवासी नंदराम, कानपुर नगर के थाना शिवराजपुर के गांव गोपालपुर निवासी राजकुमार व उसके भाई राजकिशोर और रामनरेश को अवैध रूप से शराब बनाते पकड़ा था। मौके से फैक्टरी में शराब बनाने में प्रयोग किए जा रहे आरओ, 111 पेटी शराब व हजारों रैपर, होलोग्राम आदि सामान बरामद हुआ था। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया था कि चंद्रभान गुप्ता उर्फ मामा व विकास आसपास के जिलों में शराब बेचते हैं। जांच में जुटी पुलिस ने चंद्रभान व विकास को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमा अपर जिला जज की कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने अमित, नंदराम, राजकुमार, राजकिशोर व रामनरेश को दोषी पाया। सभी को जेल भेज दिया गया। शनिवार को न्यायाधीश ने सभी को चार-चार साल की सजा सुनाई। 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले में चंद्रभान व विकास को आरोप सिद्ध न होने पर मुकदमे से बरी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed