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किशोरी को ले जाने वाले को तीन साल की सजा व जुर्माना
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उन्नाव। पांच साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र की एक गांव निवासी किशोरी 17 फरवरी 2016 को स्कूल गई थी। उसके बाद वह घर नहीं लौटी। इसके बाद पिता ने गांव के विमल गौतम पर 22 फरवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो विमल के पास से किशोरी मिल गई थी। इस पर आरोपी विमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 11 में चल रही थी। गुरुवार को आरोपी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया गया
था। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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आसीवन थानाक्षेत्र की एक गांव निवासी किशोरी 17 फरवरी 2016 को स्कूल गई थी। उसके बाद वह घर नहीं लौटी। इसके बाद पिता ने गांव के विमल गौतम पर 22 फरवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो विमल के पास से किशोरी मिल गई थी। इस पर आरोपी विमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 11 में चल रही थी। गुरुवार को आरोपी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया गया
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था। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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