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स्टेट बैंक को देना होगा अर्थदंड
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
Updated Mon, 23 Feb 2015 12:11 AM IST
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उन्नाव। उपभोक्ता फोरम ने जमा की गई राशि खाते में न जाने और चेक बाउंस होने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक पर अर्थदंड लगाया गया है।
एबी नगर निवासी कैफ बाबू का स्टेट बैंक के सिटी ब्रांच में बचत खाता है। कैफ ने 12 फरवरी 14 को रात 10.45 बजे 7000 रुपये एटीएम मशीन के जरिए अपने खाते में जमा किए थे, लेकिन अचानक मशीन बंद हो गई जिससे उसके खाते में पैसे नहीं पहुंच सके थे।
उधर, परिवादी कैफ ने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 6090 रुपये की एकाउंटपेयी चेक काटकर दी थी लेकिन उसके खाते में पैसा जमा न हो पाने से चेक बाउंस हो गई। कैफ ने इसकी शिकायत बैंक के प्रबंधक से की लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हारकर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
फोरम ने ने कहा कि बैंक केवल यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता कि बिजली की आपूर्ति न होने के कारण इनवर्टर खत्म हो गया और एटीएम बंद हो गई।
अध्यक्ष माताम्बर सिंह, सदस्य अशोक कुमार यादव व चंचल जैन ने फैसला देते हुए कहा कि बैंक ने एटीएम को क्रियाशील रखने व परिवादी द्वारा जमा की गई 7000 रुपये की धनराशि उसके खाते में जमा करने में काफी विलंब किया जो सेवा की कमी दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने बैंक प्रबंधक को आदेश दिया कि वह परिवादी कैफ बाबू को 3 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में 2500 रुपये एक माह में अदा करे।
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एबी नगर निवासी कैफ बाबू का स्टेट बैंक के सिटी ब्रांच में बचत खाता है। कैफ ने 12 फरवरी 14 को रात 10.45 बजे 7000 रुपये एटीएम मशीन के जरिए अपने खाते में जमा किए थे, लेकिन अचानक मशीन बंद हो गई जिससे उसके खाते में पैसे नहीं पहुंच सके थे।
उधर, परिवादी कैफ ने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 6090 रुपये की एकाउंटपेयी चेक काटकर दी थी लेकिन उसके खाते में पैसा जमा न हो पाने से चेक बाउंस हो गई। कैफ ने इसकी शिकायत बैंक के प्रबंधक से की लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हारकर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
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फोरम ने ने कहा कि बैंक केवल यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता कि बिजली की आपूर्ति न होने के कारण इनवर्टर खत्म हो गया और एटीएम बंद हो गई।
अध्यक्ष माताम्बर सिंह, सदस्य अशोक कुमार यादव व चंचल जैन ने फैसला देते हुए कहा कि बैंक ने एटीएम को क्रियाशील रखने व परिवादी द्वारा जमा की गई 7000 रुपये की धनराशि उसके खाते में जमा करने में काफी विलंब किया जो सेवा की कमी दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने बैंक प्रबंधक को आदेश दिया कि वह परिवादी कैफ बाबू को 3 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में 2500 रुपये एक माह में अदा करे।
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