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कोल्ड ड्रिंक कंपनी पर एक लाख का जुर्माना

Wed, 24 May 2017 12:33 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला,उन्नाव
ब्यूरो, अमर उजाला,उन्नाव Updated Wed, 24 May 2017 12:33 AM IST
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Cold drink company fined one lakh
Demo Pic - फोटो : google

कोल्ड ड्रिंक में सकरीन मिलावट की पुष्टि होने के बाद अपर जिलाधिकारी ने कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुछ माह पूर्व बांगरमऊ के मदारनगर स्थित एक दुकान में छापेमारी के दौरान गाजियाबाद की एम-टू-एम एग्रो फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स कंपनी द्वारा निर्मित फिल्सअप ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिंक में सकरीन मिलने की पुष्टि हुई।

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इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। पिछले गुरुवार को इस मामले में बहस हुई थी। उस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया था कि सकरीन एक मात्रा तक प्रयोग की जा सकती है लेकिन ब्रांड के लेबल में इसका जिक्र होना चाहिए था। कंपनी ने इस नियम को दरकिनार किया और सकरीन की मिलावट तो की ही साथ ही लेबल में इसका जिक्र नहीं किया। अपर जिलाधिकारी बीएन यादव ने इसे गंभीरता से लिया और कंपनी पर एक लाख का जुर्माना ठोंका। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि कंपनी द्वारा दंडनीय अपराध किया गया है। इसी आधार पर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके त्रिपाठी ने बताया कि यदि कंपनी जुर्माने की रकम जमा नहीं करती है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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