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दिव्यांग युवक और युवती के शादी करने पर 35 हजार
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उन्नाव। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के विवाह पर प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत विवाह में दिव्यांगों को अलग, अलग धनराशि दी जाएगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि शादी करने वाले दिव्यांग युवक को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। अगर युवती दिव्यांग है तो 20 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपती में कोई आयकर दाता न हो। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
इच्छुक दिव्यांग दंपती वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय व जाति प्रमाणपत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाणपत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाणपत्र एवं युवक, युवती की आधारकार्ड की प्रति आदि अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर आनलाइन करना अनिवार्य है। बाद में ऑनलाइन आवेदनपत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दफ्तर में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में किसी भी कार्य दिवस अथवा मोबाइल नंबर 9889826822 पर संपर्क कर सकते हैं।
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि शादी करने वाले दिव्यांग युवक को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। अगर युवती दिव्यांग है तो 20 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपती में कोई आयकर दाता न हो। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
इच्छुक दिव्यांग दंपती वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय व जाति प्रमाणपत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाणपत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाणपत्र एवं युवक, युवती की आधारकार्ड की प्रति आदि अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर आनलाइन करना अनिवार्य है। बाद में ऑनलाइन आवेदनपत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दफ्तर में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में किसी भी कार्य दिवस अथवा मोबाइल नंबर 9889826822 पर संपर्क कर सकते हैं।
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