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अधिवक्ता, उनके पिता व भाई की जमानत पर 26 जुलाई को बहस

Sun, 17 Jul 2022 01:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 01:45 AM IST
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Argument on July 26 on bail of advocate, his father and brother
उन्नाव। चोरी के एक मामले में आरोपी अधिवक्ता के वकील ने शनिवार को जिला जज की कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अर्जी दी। जिला जज ने 26 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। एसीजेएम प्रथम ने शुक्रवार को आरोपी अधिवक्ता, उनके पिता व भाई की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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सदर कोतवाली के मोहल्ला सिविल लाइंस निवासी कौशलेंद्र मिश्रा का एक प्लाट बंधूहार मोहल्ले में है। पड़ोस में अधिवक्ता अखिलेश वर्मा, कचहरी में मुंशी का काम करने वाले उनके पिता गोविंद और भाई अभिषेक रहते हैं। वर्ष 2018 में कौशलेंद्र ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थनापत्र देते हुए आरोप लगाया था कि वकील व उनके परिजनों ने उनके प्लाट से सामान चोरी कर लिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद अधिवक्ता अखिलेश ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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जहां से न्यायालय ने निचली अदालत को सुनवाई करने का आदेश दिया। शुक्रवार को अखिलेश, उसके पिता गोविंद और भाई अभिषेक ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कविता अग्रवाल के न्यायालय में समर्पण किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तीनों की जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने तीनों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। शनिवार को जिला जज हरवीर सिंह की कोर्ट में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका डाली गई। अब 26 जुलाई को सुनवाई होगी।
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