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आज खुलेंगे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार
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शहर का मुख्य सदर बाजार।
- फोटो : UNNAO
उन्नाव। तीन दिन की बाजार बंदी आज लागू नहीं होगी। शुक्रवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार खुलेंगे। आगे के लिए बंदी की रणनीति तय करने के लिए डीएम ने शुक्रवार को व्यापारियों की बैठक बुलाई है। वहीं, शासन द्वारा निर्धारित की गई दो दिवसीय शनिवार व रविवार की बंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है।
कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए 25 जुलाई को जिला प्रशासन और व्यापारियों के बीच सप्ताह में तीन दिन बाजार बंद करने की सहमति बनी थी। हालांकि उस सप्ताह में बकरीद व रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण शुक्रवार को बाजार खोलने की अनुमति दे दी थी। गुरुवार को डीएम रवींद्र कुमार ने तीन दिवसीय बंदी के पूर्व जारी आदेश को समाप्त करते हुए शुक्रवार को बाजार खोलने की अनुमति दे दी। डीएम ने बताया कि इस सप्ताह शुक्रवार को बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। शुक्रवार को सुबह 11 बजे व्यापारियों की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद बंदी को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं, शासन के आदेश के तहत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे की पूर्णरूप से बंदी रहेगी। इस बंदी का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पालन न हो उसे सील किया जाए
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद भी लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। उच्च न्यायालय ने इस पर सख्त आदेश दिए हैं कि जहां भी (व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल, गेस्ट हाउस आदि) सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता न दिखे तो उस स्थान को तुरंत सील कर दें। डीएम रवींद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए 25 जुलाई को जिला प्रशासन और व्यापारियों के बीच सप्ताह में तीन दिन बाजार बंद करने की सहमति बनी थी। हालांकि उस सप्ताह में बकरीद व रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण शुक्रवार को बाजार खोलने की अनुमति दे दी थी। गुरुवार को डीएम रवींद्र कुमार ने तीन दिवसीय बंदी के पूर्व जारी आदेश को समाप्त करते हुए शुक्रवार को बाजार खोलने की अनुमति दे दी। डीएम ने बताया कि इस सप्ताह शुक्रवार को बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। शुक्रवार को सुबह 11 बजे व्यापारियों की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद बंदी को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं, शासन के आदेश के तहत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे की पूर्णरूप से बंदी रहेगी। इस बंदी का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा।
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सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पालन न हो उसे सील किया जाए
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद भी लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। उच्च न्यायालय ने इस पर सख्त आदेश दिए हैं कि जहां भी (व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल, गेस्ट हाउस आदि) सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता न दिखे तो उस स्थान को तुरंत सील कर दें। डीएम रवींद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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