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मारपीट में 20 साल बाद तीन को तीन-तीन साल की सजा

Thu, 24 Mar 2022 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Mar 2022 12:12 AM IST
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After 20 years in the fight, three were sentenced to three years
उन्नाव। कोर्ट ने युवक से मारपीट के मामले में 20 साल बाद तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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अजगैन थाना क्षेत्र के गांव एतबारपुर निवासी बुद्धिलाल 21 मार्च 2002 की सुबह लगभग 7.30 बजे घर के बाहर मिट्टी डाल रहा था। तभी गांव के ही मनीराम, उसके बेटे राजबहादुर, परिवार के कन्हैयालाल व शिवबहादुर ने गालीगलौज कर मिट्टी डालने से मना किया था।
विरोध पर सभी ने उसे बेरहमी से पीटा था। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं थी। बुद्धिलाल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रही थी।
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सुनवाई के बीच मनीराम की मौत हो गई थी। 20 साल बाद बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। सहायक अभियोजक दीपेंद्र यादव की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अनुभव सिंह ने दोषियों कन्हैयालाल, शिवबहादुर व राजबहादुर को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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