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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल कैद

Tue, 06 Oct 2015 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो उन्नाव
अमर उजाला ब्यूरो उन्नाव Updated Tue, 06 Oct 2015 12:18 AM IST
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Accused of molesting three years imprisonment
छेड़छाड़ के आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 10 स्पेशल जज पीसीएसओ एक्ट न्यायाधीश ने तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
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बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की पुत्री 29 अप्रैल 2013 को देर शाम शौच के लिए गई थी। यहां पहले से घात लगाये बैठे लालू पुत्र रामचंद्र चौरसिया ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। विरोध करने पर किशोरी को धमकी देते हुए लालू वहां से भाग निकला।
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पीड़िता ने परिजनों को इस बारे में जानकारी देकर अभियोग दर्ज कराया। विवेचना व पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने गांव के ही रामआसरे पुत्र सियाराम व रामजी पुत्र बाबूराम निवासी हरईपुर थाना बांगरमऊ को उक्त मामले में संलिप्त कर धाराएं तरमीम की और आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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उक्त मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 10 स्पेशल जज पीसीएसओ एक्ट के यहां चल रही थी। न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने आरोप को सही पाते हुए लालू को तीन वर्ष की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया। वहीं, न्यायाधीश ने रामआसरे व रामजी के खिलाफ साक्ष्य न प्रस्तुत करने पर उन्हें दोषमुक्त करार दिया।
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