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Unnao News: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा

Sat, 30 Nov 2024 12:44 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 12:44 AM IST
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A youth who raped a girl was sentenced to 10 years in prison
उन्नाव। न्यायालय ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 21 फरवरी 2016 की दोपहर उसकी छह साल बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान गांव का ही संजय कुमार पहुंचा और बेटी को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। जहां उसने बेटी से दुष्कर्म किया। चीख सुनकर पत्नी (बच्ची की मां) पहुंची तो आरोपी भाग गया। इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष धर्मप्रकाश शुक्ला ने की और 29 मार्च 2016 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा विशेष पाक्सो एक्ट न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर संजय पर बच्ची से दुष्कर्म का दोष साबित होने पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने उसे सजा सुनाई।
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एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 18 दिन की जेल
उन्नाव। पुलिस ने पुरवा थानाक्षेत्र के मंगलखेड़ा गांव निवासी राहुल को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा में कार्रवाई की थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन एसआई प्रशांत द्विवेदी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोष साबित होने पर राहुल को 18 दिन के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)
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