{"_id":"40-177826","slug":"Unnao-177826-40","type":"story","status":"publish","title_hn":"एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स देगी 17 हजार जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स देगी 17 हजार जुर्माना
Unnao
Updated Sun, 13 Apr 2014 05:31 AM IST
विज्ञापन
उन्नाव। फ्रिज खरीदने करने के बाद उसकी गारंटी समाप्त होने पर फ्रिज की दोबारा गारंटी कंपनी के एक प्लान के तहत ली गई। फ्रिज खराब होने पर कंपनी की ओर से रिपेयरिंग करने में असमर्थता जताकर इसकी कीमत का 45 प्रतिशत रुपये वापस करने को कहा गया। इससे संतुष्ट न होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की। इस पर फोरम ने कंपनी पर 15 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपये परिवाद व्यय देने के आदेश दिए। इसके अलावा समय से भुगतान न देने पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज भी देना होगा।
उन्नाव शहर के मोहल्ला सदर बाजार निवासी आदर्श चंद्र गुप्ता ने फोरम में दाखिल परिवाद में बताया कि उन्होंने एलजी इलेक्ट्रानिक्स का फ्रिज कानपुर की एक इलेक्ट्रानिक शॉप से 19,600 रुपये में क्रय किया था। इसकी कंपनी की ओर से एक साल की वारंटी दी गई थी। वारंटी खत्म होने के बाद उसने कंपनी की ओर से हैप्पी लिविंग प्लान के तहत 1870 रुपये देकर दो साल के लिए वारंटी बढ़वा ली थी। लेकिन इसके बाद फ्रिज खराब हो गया। इसकी शिकायत उसने कंपनी में की। कंपनी की ओर से आए कारीगर ने फ्रिज को सही किया लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हुआ। इसकी फिर से सूचना उन्होंने कंपनी को दी। लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हो सका। इसके बाद कंपनी की ओर से फ्रिज के ठीक न हो पाने की बात कही गई और इसका 45 प्रतिशत रुपया लेकर फ्रिज वापस कर देने की पेशकश की गई। लेकिन ऐसा न करके परिवादी ने इसका उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। फोरम ने कंपनी और परिवादी की बहस सुनने के बाद कंपनी की ओर से सेवा में कमी करना करार दिया। इसके बाद आदेश दिया कि परिवादी कंपनी की ओर से 15 हजार क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में पाने की अधिकारी है।
विज्ञापन
उन्नाव शहर के मोहल्ला सदर बाजार निवासी आदर्श चंद्र गुप्ता ने फोरम में दाखिल परिवाद में बताया कि उन्होंने एलजी इलेक्ट्रानिक्स का फ्रिज कानपुर की एक इलेक्ट्रानिक शॉप से 19,600 रुपये में क्रय किया था। इसकी कंपनी की ओर से एक साल की वारंटी दी गई थी। वारंटी खत्म होने के बाद उसने कंपनी की ओर से हैप्पी लिविंग प्लान के तहत 1870 रुपये देकर दो साल के लिए वारंटी बढ़वा ली थी। लेकिन इसके बाद फ्रिज खराब हो गया। इसकी शिकायत उसने कंपनी में की। कंपनी की ओर से आए कारीगर ने फ्रिज को सही किया लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हुआ। इसकी फिर से सूचना उन्होंने कंपनी को दी। लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हो सका। इसके बाद कंपनी की ओर से फ्रिज के ठीक न हो पाने की बात कही गई और इसका 45 प्रतिशत रुपया लेकर फ्रिज वापस कर देने की पेशकश की गई। लेकिन ऐसा न करके परिवादी ने इसका उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। फोरम ने कंपनी और परिवादी की बहस सुनने के बाद कंपनी की ओर से सेवा में कमी करना करार दिया। इसके बाद आदेश दिया कि परिवादी कंपनी की ओर से 15 हजार क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में पाने की अधिकारी है।
विज्ञापन